एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा दोनों की जरूरत पड़ती है बहुत कोई तो पासपोर्ट और वीजा दोनों को एक ही समझ बैठता है जो कि गलत है पासपोर्ट और वीजा दोनों ही अलग-अलग होते हैं तो आज हमलोग समझते हैं कि पासपोर्ट और वीजा क्या होता है और पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं।
पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है?
पासपोर्ट क्या होता है?
मान लीजिए आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका जाने के लिए आपको पहले आपके देश से अनुमति लेनी पड़ती है। और जब भारत सरकार आप को भारत से बाहर जाने की अनुमति दे देता है तो उस अनुमति को ही पासपोर्ट कहते हैं।
वीजा क्या होता है?
वीजा- जब कोई दूसरा देश आपको अपने देश में आने की अनुमति दे देता है तो उस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। कई बार तो हमें पासवर्ड मिल जाने के बावजूद भी वीजा नहीं मिलता है क्योंकि वीजा देने वाले आपके पिछले सारे रिकॉर्ड को उठाकर देखते हैं कि आप के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है जैसे-चोरी, डकैती, मर्डर इत्यादि। क्योंकि कोई भी देश रिस्क लेकर अपने देश में आने की अनुमति नहीं देता है।
जैसे पाकिस्तान का कोई आतंकवादी है और पाकिस्तान उसे अपना अधिकारी बता कर पासपोर्ट तो दे देता है लेकिन भारत जब उसके सारे रिकॉर्ड उठाएंगे तो भारत उसका वीजा कैंसिल कर देगा।
पासपोर्ट कितने प्रकार की होती है?
Ordinary passport -जो सिर्फ 8-10 दिन घूमने के लिए जाते हैं।
Official passport -यह भारतीय कर्मचारियों को दिया जाता है।
Family passport -जब परिवार के सारे लोग विदेश जाते हैं तो पूरा परिवार को एक पासवर्ड दिया जाता है इसमें परिवार के हर सदस्य को पासवर्ड नहीं दिया जाता है।
Diplomatic passport-यह भारतीय राजदूतो को दिया जाता है।
Temporary passport-यह पासपोर्ट उन नागरिकों को दिया जाता है जो विदेश घूमने के दौरान अपने पासपोर्ट खो देते हैं तब इसके लिए हमारे देश के वहां बैठे राजदूत उन्हें एक इमरजेंसी पासपोर्ट देता है।
Note-राजदूत दो देशों के बीच संबंध बनाता है।